संवाददाता सचिन पाण्डेय
उन्नाव।नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशानुसार एवं प्रतिमा श्रीवास्तव
जनपद न्यायधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव के निर्देशन में एवं रघुवंश मणि सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव की अध्यक्षता में नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु 02 सप्ताह का विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज ग्राम रसूलाबाद तहसील हसनगंज में नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु कल्याणकारी योजनाओं एवं कानूनों के प्रति एवं विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया |
नागरिकों को बताए मौलिक अधिकार
उक्त शिविर में सचिव महोदय द्वारा द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों एवं मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया तथा मुफ्त विधिक सेवाओं जैसे-:किसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और अन्य सभी प्रभार अदा करना, कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना, कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना तथा कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज़ का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किया। साथ ही यह भी बताया कि प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना है, साथ ही समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना है, ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।
पी.एल.वी. बृजेश द्वारा नागरिकों एवं ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे बताया तथा उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए विधिक सेवा/सहायता गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गयी तथा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे-आयुष्मान भारत कार्ड/गोल्डन कार्ड, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना,एक राष्ट्र-एक राशन योजना आदि सभी योजनाओं का विस्तार से प्रचार-प्रसार किया गया तथा पी.एल.वी. गुरु गोविन्द द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनायें जैसे-नालसा आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा योजना 2005, नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक योन शोषण) योजना ,2015 आदि योजनाओं का आम जनता में व्यपाक प्रचार-प्रसार किया तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक- 12.11.2022 के विषय में बताते हुए कहा कि आम जनता अपने समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेकबाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन0आई0एक्ट के वाद, बैंक रिकवरी वाद, आर्बिट्रेशन, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली एवं जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, वैवाहिक वाद ,पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवानिवृत्ति के परिलाभो सम्बन्धी मामले, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद, यातायात सम्बन्धी चालान सम्बन्धित मामलों का निस्तारण करा सकते हैं।
तथा विधिक सेवा/सहायता गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु पर पम्फ्लेट्स बांटे गये एवं चस्पा किये गये तथा मोबाइल वैन के द्वारा भी प्रचार-प्रसार किया गया|