लखनऊ । दरअसल सपा नेता अनुराग भदौरिया के खिलाफ टीवी न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान मुख्यमंत्री और उनके गुरु पर अभद्र टिप्पणी का उन पर आरोप लगा था। जिसके पाद बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में IPC की धारा 153ए,295ए, 298, 504 और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज दर्ज हुई थी। वहीं कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
इसलिए पुलिस ने नोटिस में कहा गया कि हाजिर नहीं होने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। उनके खिलाफ 12 नवंबर को हजरतगंज थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी।
सरेंडर न होने पर संपत्ति होगी कुर्क, करीब एक माह से हैं फरार
हजरतगंज पुलिस के मुताबिक सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तभी से अनुराग भदौरिया फरार चल रहे हैं। उनका कोई सुराग न मिलने पर उनके इंदिरानगर स्थित घर और चिनहट स्थित फॉर्म हाउस पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि पुलिस के सामने हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी