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नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन,केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

ब्यूरो ऋषभ तिवारी

उन्नाव:-उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशानुसार एवं प्रतिमा श्रीवास्तव जनपद न्यायधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव के निर्देशन में नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु 02 सप्ताह का विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिनांक- 07.11.2022 को वार्ड न० 2 अचलगंज प्राइमरी विद्यालय में नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु कल्याणकारी योजनाओं एवं कानूनों के प्रति जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पी.एल.वी. रजनीश द्वारा नागरिकों एवं ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा नागरिकों के उनके मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे बताया तथा उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए विधिक सेवा/सहायता गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गयी एवं ग्राम प्रधान अनीता श्रीवास्तव द्वारा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे-आयुष्मान भारत कार्ड/गोल्डन कार्ड, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना,एक राष्ट्र-एक राशन योजना आदि सभी योजनाओं का विस्तार से प्रचार-प्रसार किया गया तथा पी.एल.वी. सलोनी द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनायें जैसे-नालसा आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा योजना 2005, नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक योन शोषण) योजना ,2015 आदि योजनाओं का आम जनता में व्यपाक प्रचार-प्रसार किया तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय प्रांगण उन्नाव में तथा जनपद के समस्त बाहय न्यायालय व समस्त तहसील स्तर में किया जा रहा है। जिसमें वादकारी तथा अधिवक्तागण अपने निस्तारित योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगें। राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन0आई0एक्ट के वाद, बैंक रिकवरी वाद, आर्बिट्रेशन, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली एवं जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, वैवाहिक वाद ,पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवानिवृत्ति के परिलाभो सम्बन्धी मामले, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद, यातायात सम्बन्धी चालान सम्बन्धित मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। समस्त विद्वान् अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय/फोरम में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करवाकर लाभ उठा सकते हैं। तथा विधिक सेवा/सहायता गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु पर पम्फ्लेट्स बांटे गये एवं चस्पा किये गये तथा मोबाइल वैन के द्वारा भी प्रचार-प्रसार किया गया|

Rishabh Tiwari

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