
ब्यूरो ऋषभ तिवारी
बांगरमऊ, उन्नाव।। सी ओ सर्किल बांगरमऊ के थाना आसीवन व थाना औरास को सर्किल से हटाकर थाना फतेहपुर 84 को सम्मिलित कर थाना बांगरमऊ, थाना बेहटा मुजावर व थाना फतेहपुर 84 को मिलाकर बांगरमऊ सी ओ सर्किल बनाये जाने को लेकर आज उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में फारूक अहमद एडवोकेट ने एक जनहित याचिका दाखिल की है।
मालूम हो की तहसील क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर आंबापारा (कुर्मिन खेड़ा) निवासी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा यश भारतीय सम्मान से सम्मानित प्रमुख समाजसेवी फारूक अहमद एडवोकेट ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा है कि सी ओ सर्किल बांगरमऊ के थाना आसीवन जिसकी बांगरमऊ से दूरी 28 किलोमीटर है। जबकि थाना आसीवन की दूरी सी ओ सर्किल सफीपुर से मात्र 16 किलोमीटर है। इसी प्रकार थाना औरास की दूरी बांगरमऊ से 45 किलोमीटर है जबकि थाना औरास की दूरी सी ओ सर्किल सफीपुर से 22 किलोमीटर व सी ओ सर्कल हसनगंज से 24 किलोमीटर है। दूरी अधिक होने के कारण थाना औरास व थाना आसीवन की जनता पुलिस के उच्च अधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी (सी ओ) बांगरमऊ से मिल नहीं पाती थी जिससे उनकी समस्याओं का समय से समाधान नहीं हो पाता था। इसलिए जनहित याचिका में कहा गया है कि सी ओ सर्कल सफीपुर के थाना फतेहपुर 84 को बांगरमऊ में सम्मिलित किया जाए। और सी ओ सर्किल बांगरमऊ के थाना आसीवन को सी ओ सर्किल सफीपुर से जोड़ा जाए। और सी ओ सर्किल बांगरमऊ के थाना औरास को बराबर दूरी होने के कारण सी ओ सर्किल सफीपुर या सी ओ सर्किल हसनगंज से जोड़ दिया जाए। इस संबंध में याची ने 28 मार्च 2025 को एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री सहित अन्य संबंधित उच्च अधिकारियों को दिया था। उसके बाद याची ने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र 29 अप्रैल 2025 को प्रमुख सचिव गृह को भी दिया था। इस संबंध में कोई कार्यवाही न होने के कारण याची ने आज जनहित याचिका उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में दाखिल की है। जिसकी न्यायालय द्वारा जल्द सुनवाई की जाएगी।