सोमवार को मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली । मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी के कई जिलों में दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की थी। याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की ओर से दाखिल किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया, जिसमें कहा गया था,”जुबैर के खिलाफ कई जगह केस दर्ज किए गए हैं। इसलिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।” सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, “एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाला है।”
कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज 5 FIR में बिना SC की अनुमति के आगे पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई है। जुबैर की अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
अब इस मामले कि अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी ।