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कोशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सात वर्ष की सजा व 50 हजार का आर्थिक दंड, एक आरोपी की सुनवाई के दौरान हो चुकी है मौत

उन्नाव।।जनपद के थाना क्षेत्र फतेहपुर चौरासी के एक गांव में 24 फरवरी 2016 को नाबालिग किशोरी से हुई दुष्कर्म की एक घटना के मामले में विशेष पाक्सो कोर्ट ने कन्नौज के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की  सजा और50 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।।

बताते चलें फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी बेटी 24 फरवरी 2016 को सुबह स्कूल गई थी।और देर शाम तक घर नहीं लौटी।जिसपर परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन कोई सुराख नही मिला। उसकी माँ ने थाने में अज्ञात लोगो के खिलाफ बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले को दर्ज कराया था।गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद किया। किशोरी ने अपने बयान में कन्नौज के माछा गांव निवासी मनोज कुमार यादव और शिवकुमार पर बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक कैलाश चंद्र ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 18 अप्रैल 2016 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद से पाक्सो न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने विशेष लोक अभियोजक कविता सिंह की दलीलों को सुनने और साक्ष्य को परखने के बाद आरोपित मनोज को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है।मुकदमे की सुनवाई के दौरान दूसरे आरोपित शिवकुमार की मौत हो चुकी है।

Rishabh Tiwari

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