सचिन पाण्डेय
उन्नाव। जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमानाथ राय ने बताया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार, संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा वर्चुअल रूप से बैठक की गयी, बैठक मे अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोके जाने हेतु व्यापक प्रबन्ध किये जाने के निर्देश दिये गये। 18 वर्ष से पहले बालिका व 21 वर्ष से पहले बालक का विवाह करना, बाल विवाह की श्रेणी मे आता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया दिनांक 10 मई 2024 को प्रस्तावित है, यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह होने/कराये जाने की जानकारी मिले तो 1098 टोल फ्री नम्बर अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी उन्नाव के सी0यू0जी0 नम्बर 7518024022 पर अथवा अपने नजदीकी थाने अथवा बाल कल्याण समिति उन्नाव या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मो0न0-7007370408 अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय उन्नाव के कक्ष संख्या-35, प्रथम तल कलेक्ट्रेट भवन, उन्नाव मे लिखित रूप से भी सूचना देकर/पत्र प्रेषित कर एक नागरिक का कर्तव्य निभाएं। साथ ही अवगत कराया है कि, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 मे निहित प्राविधानों के आधार पर बाल विवाह का शून्यकरणीय (अमान्य) किया जा सकता है। अधिनियमानुसार बाल विवाह कराने मे संलिप्त सहायक दोषी पाये जाने पर माता-पिता /संरक्षक /मौलवी/ पुजारी/परिवारीजन/रिश्तेदार/संगठन/गेस्ट हाउस अथवा टेन्ट मालिक को दो वर्ष के लिये कठोर कारावास या एक लाख रू0 का जुर्माने का प्राविधान है।
उक्त बैठक जिलाधिकारी निर्देश के क्रम मे अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विकास कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश मिश्रा, सहायक श्रमायुक्त उन्नाव प्रीती सिंह, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति उन्नाव, क्षमानाथ राय, संजय कुमार मिश्र, बाल संरक्षण अधिकारी उन्नाव व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।।