सचिन पाण्डेय
कानपुर।जन सू0 अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाएं आवेदन कर्ता को उपलब्ध न कराए जाने के कारण राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल ने बीईओ कल्याणपुर, कानपुर नगर पर 25 हज़ार का जुर्माना आरोपित किया है उक्त जुर्माने की राशि खंड शिक्षा अधिकारी कल्याणपुर के वेतन से कटौती की जाएगी। बीईओ कल्याणपुर द्वारा परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली ऐच्छिक विषय उर्दू की पुस्तकों की मांग कई वर्षो से नहीं की जा रही है जिससे विकासखंड अंतर्गत परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ऐच्छिक विषय उर्दू की पढ़ाई से वंचित हो रहे थे।साथ ही बीएसए द्वारा उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षकों को जहां उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां तैनात ना कर ऐसे विद्यालयों में तैनात कर दिया गया है जहां पर कोई भी उर्दू पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं।जिस के संबंध में जनपद उन्नाव निवासी अरशद अली द्वारा बीईओ कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर से जन सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं मांगी गई थी।समय से सूचनाएं न दिए जाने के कारण अरशद अली द्वारा बीएसए कार्यालय में प्रथम अपील योजित की गई थी किंतु बीएसए के कार्यालय से भी उन्हें सूचनाएं नहीं दिलाई गई ,इसके पश्चात उन्होंने आयोग में द्वितीय अपील की,आयोग द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद भी जन सूचना अधिकारी सूचनाएं देने में आनाकानी करते रहे।जिस पर आयोग ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए जन सूचना अधिकारी /बीईओ,कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कल्याणपुर पर 25 हज़ार की धनराशि का जुर्माना आरोपित किया है।पूर्व में भी अरशद अली की शिकायत पर ही आयोग द्वारा बीएसए कानपुर नगर पर भी 25 हज़ार का जुर्माना आरोपित किया जा चुका है।