यूपी की जेलों में बंद महिला कैदियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में यूपी जेल नियमावली को मंजूरी दी थी, जिसमें 1941 की नियम पुस्तिका के निरर्थक और अव्यवहारिक प्रावधानों को हटा दिया गया था।
आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में 62,000 कैदियों को समायोजित करने की क्षमता वाली 75 जेलें हैं हालांकि, जेलों में फिलहाल 1.18 लाख कैदी हैं।
जेल में मैनुअल में यह है नए नियम जो कि ये है ।
महिलाओं को अब तीज-त्योहार से वंचित नहीं होना पड़ेगा। करवाचौथ से लेकर तीज तक मना सकेंगी। अब विवाहित महिला कैदी ‘मंगलसूत्र’ पहन सकेंगी । इससे पहले, उन्हें केवल चूड़ियां, पायल और नाक की कील पहनने की अनुमति थी।
अब सैनिटरी नैपकिन, नारियल तेल और शैम्पू भी उन वस्तुओं की सूची में हैं जो उन्हें प्रदान की जाएंगी।
महिला कैदियों से पैदा हुए बच्चों को जन्म के समय पंजीकृत किया जाएगा और उनका सभी अनिवार्य टीकाकरण किया जाएगा। उनका नामकरण संस्कार भी किया जा सकता है।
शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से ऑडियो-विजुअल मीडिया उपलब्ध कराया जाएगा।
सभी आगंतुकों की तस्वीरें खींची जाएंगी और उनकी वीडियोग्राफी की जाएगी तथा किसी प्रियजन की मृत्यु पर कैदियों को जेल के गेट पर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।
मां के साथ रहने वाले बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाएगा और हर जेल में एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी।
बच्चों के लिए पार्क, क्रेच और नर्सरी के अलावा खेलकूद, उनकी शिक्षा और मनोरंजन की उचित व्यवस्था ।
गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को चिकित्सा सुविधाओं के अलावा सभी देखभाल और अतिरिक्त पौष्टिक आहार मिलेगा।
जेल में बंद सगे संबंधियों और जीवनसाथी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति होगी और यदि उक्त रिश्तेदार अलग-अलग जेलों में है, तो टेलीफोन कॉल की अनुमति होगी।
विचाराधीन कैदियों को अब हथकड़ी या जंजीर से बांधकर एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा।
सामान्य आहार में सभी दिनों में खाने के साथ चटनी भी शामिल है और महीने में एक बार कढ़ी-चावल और हर शाम चाय-बिस्कुट की व्यवस्था है। नई नियमावली में ईद और बकरीद पर सेवईं दिए जाने का भी प्रावधान है। होली, दिवाली और सभी राष्ट्रीय त्योहार पर खाने के साथ खीर भी दी जा रही है। उपवास, रोजे के दौरान, मुस्लिम कैदियों को इफ्तार में खजूर दी जाएगी।
वर्तमान में दांतों को ब्रश करने के लिए नीम की दातून दी जाती है, लेकिन अब कैदियों को टूथ पाउडर भी मिलेगा। कोई भी कैदी जो टूथब्रश और पेस्ट का उपयोग करना चाहता है, वह जेल कैंटीन से इसे खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा