
जिला संवाददाता देवेंद्र तिवारी
उन्नाव।।जनपद के कोतवाली गंगाघाट के ग्राम फतेहखेड़ा की रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर पुलिस अधिकारियों से गैंग रेप के आरोपीयों पर कार्यवाही करने की गुहार लगाई पीड़ित महिला ने बताया कि महिला के साथ दिनॉक 20-12-2023 को परसू निषाद पुत्र बाबूराम, मनोज निषाद पुत्र राधेलाल, छोटू निषाद पुत्र टीकाराम महेश निषाद पुत्र खुम्मन ने अन्य 4-5 लोगो के साथ मिलकर छेडछाड़ के साथ बलात्कार किया था। जिसका मुकदमा दिनांक 22-2-2024 को अपराध संख्या 91/2024 पर धारा 143/147/376डी/3540/323/504 आई०पी०सी० व 3(2) (5) SCST Act में कोतवाली गंगाघाट में लिखा गया था।
मुकदमें में गिरफ्तारी से बचने के लिये आरोपियों ने माननीय उच्च न्यायालय से छः सप्ताह के लिए गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था।
इसी दौरान पुलिस ने अभियुक्तों पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के पश्चात आरोपी लगातार प्रार्थिनी पर दबाव बना रहे हैं यदि प्रार्थिनी ने सुलह न की तो वह प्रार्थीनी की हत्या करवा देंगे महिला ने बताया 18-2-2025को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 स्पेशल जज एस0सी0एस0टी एक्ट महोदय द्वारा परसू निषाद मनोज निषाद छोटू निषाद के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति के कारण बिना जमानती वारंट जारी कर दिया अभियुक्तगण उक्त एन0 बी0 डब्लू वारंट की जानकारी होने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय गये और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील 718/2025 प्रस्तुत की जो कि दिनांक 21-3-2025को निरस्त कर दी गयी उक्त प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय समक्ष सुनवाई हेतु
पीड़िता मारूती Ignis गाडी संख्या यू०पी० 35 बी0क्यू 4119 से लखनऊ से वापस आ रही थी तो गंगा एक्सप्रेस-वे के अण्डर पास सोनिक के निकट एक डम्फर जिसका न० यू०पी० 92 ए०टी० 1162 से जान बूझकर महिला एवं उसके पति को टक्कर मार दी जिससे गाडी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी जिसमें किसी तरह प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति की जान बच सकी यदि उपरोक्त छोटू निषाद परसूराम, मनोज निषाद को गिरफ्तार न किया तो उपरोक्त लोग किसी भी समय प्रार्थिनी की हत्या करवा सकते है।
आरोपीयों में एक आरोपी महेश अपने को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताते हुए सोशल मीडिया व अन्य संचार माध्यमों पर बराबर अपनी उपस्थिति दिखा रहा है परंतु स्थानीय पुलिस न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारन्ट का तामीला पाकर उसकी गिरफ्तारी नही कर रही है। उक्त सभी अभियुक्त गण पर दिनांक 01/03/2025 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी लिखा गया है फिर भी थाना पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है यदि उपरोक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी महोदय द्वारा सुनिश्चित नही कराई गई तो किसी भी दिन प्रार्थिनी या प्रार्थिनी के परिवारीजनो की हत्या हो सकती है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी ।