
फतेहपुर -जनपद न्यायालय में आज एक दरिंदे को हैवानियत के बाद हत्या के एक मामले में जज अशोक कुमार ने अपने फ़ैसले में फांसीं की सजा सुनाई हैं। आपकों बता दें कि एक दिल दहला देने वाले मामले में फतेहपुर जनपद न्यायालय के एक न्यायाधीश ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जहा 19 साल की युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके दो सहयोगियों को सात-सात साल की कठोर कैद की सजा मिली है।

वारदात 30 मई 2022 को उस समय हुई थी, जब युवती कोचिंग से वापस लौट रही थी। इसी दौरान तीन युवकों ने उसे अगवा कर खैराबाद के जंगलों में उसके साथ दरिंदगी की। युवती का शव जंगल में बरामद हुआ था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 24 चोटों के निशान पाए गए थे,जज ने महिला साजिशकर्ता समेत दो दोषियों को सात सात साल की सजा सुनाई है।और दोनों दोषियों को दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।वहीं आज जज ने नौ गवाहों के गवाही और साक्ष्यों के बाद अपना फैसला सुनाया है।जज ने मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।साज़िश कर्ता अवनीश उर्फ छोटू और माया देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।मृतका कानपुर नगर के बौहारा गांव से जहानाबाद कोचिंग पढ़ने आती थी।जो टीईटी की छात्रा थी।आज पीड़िता के परिजनों को न्याय मिला है परिजनों ने न्यायालय का आभार जताया है।
