कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में कहने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को हाईकोर्ट में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
यह है मामला
राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के अलावा कुछ अन्य रैलियों में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी… इन सभी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है ? सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है?” राहुल गांधी ने कथित तौर पर जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी केस दर्ज कराए गए थे। पिछले साल इसी बयान को लेकर वह सूरत की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए थे और माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा था कि वह व्यंग्य कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि अब बहुत कुछ याद नहीं है।
राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायत दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वह सभी चोर हैं। इससे मोदी समाज आहत हुआ है और उनके सम्मान को ठेस लगा है। राहुल गांधी के खिलाफ अदालत से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था।