उत्तर प्रदेशकौशाम्बी

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में जिला अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को एक नवजात बच्ची से बलात्कार के मामले में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

-राकेश कुमार श्रीवास्तव: प्रमुख संवाददाता

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में जिला अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को एक नवजात बच्ची से बलात्कार के मामले में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अपराधी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सजा पाए अपराधी की पहचान अयोध्या (30) के रूप में हुई. उसने 21 जुलाई 2023 को इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था.

अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता फौजदारी शशांक खरे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले में सजा सुनाई है. ये घटना कौशांबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. उस वक्त बच्ची की उम्र महज चार महीने थी. उसकी मां दोपहर दो बजे उसको घर के आंगन में सोता हुआ छोड़कर शौच के लिए गई थी.

उसी समय स्थानीय निवासी अयोध्या ने उसे उठा लिया. इसके बाद उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला. बच्ची को गंभीर हालत में चारपाई पर ही छोड़कर फरार हो गया. मां जब घर लौटी तो उसने अपनी बेटी को गंभीर हालत में पाया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद मां की शिकायत पर संदीपन घाट थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया.

Rakesh Kumar Srivastava

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