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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की सेवा नियमावली में धारा 12, 18 एवं 21 को जोड़ा जाय – चन्देल गुट

संवाददाता सचिन पाण्डेय

उन्नाव।। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चन्देल गुट ) की एक आवश्यक बैठक प्रदेश संरक्षक एवं शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चन्देल के निज आवास पर जिलाध्यक्ष हरिहर प्रसाद दीक्षित की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला मंत्री राम शंकर ने कहा ,कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षको/प्रधानाचार्यों, जिनकी सेवा नियमावली इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 यथा संशोधित मे धारा 12,18 एवं 21 उल्लिखित थी, उसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के बाद चयन बोर्ड ने धारा 12,18 एवं 21 को पूर्ण रूप से स्वीकार कर अपने नियमावली मे समाहित कर लिया था, किन्तु चयन बोर्ड के समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ।शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद धारा 12, 18 एवं 21 को समाहित न किए जाने के कारण विभाग शिक्षकों की पदोन्नति, कार्यवाहक प्रधानाचार्यो को प्रधानाचार्य पद का वेतन एवं अनुशासनात्मक आदि पर कार्यवाही सम्पादित नही कर पा रहा है, जिसके कारण अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षको मे असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है।

प्रदेशीय मंत्री रमाशंकर मिश्र (मुन्ना)ने बताया कि हमारे संगठन के प्रदेश संरक्षक एवं शिक्षक विधायक मा.राज बहादुर सिंह चन्देल, प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षक विधायक मा.चेत नारायण सिंह प्रदेशीय महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी ने उक्त समस्याओं के समाधान के लिए अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को दिनांक 11नवम्बर 2024 को पत्र प्रेषित कर यह मांग की है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली में धारा 12, 18 एवं 21 को समाहित किया जाय।समस्या के समाधान तक हमारा संगठन संघर्षरत रहेगा।

बैठक में संयोजक, संरक्षण समिति कमलेश नाथ अवस्थी, सह संयोजक चन्द्र प्रकाश शुक्ल(छुन्ना),सदस्य वीरेंद्र विक्रम सिंह, कोषाध्यक्ष सत्य नारायण सिंह, आय व्यय निरीक्षक सूर्य कान्त तिवारी, संगठन मंत्री विनोद अवस्थी, मीडिया प्रभारी रमेश चन्द्र गुप्ता ,अरुण सिंह, रमेश कुमार गौतम, उमेश श्रीवास्तव, निखिल त्रिवेदी, सुजीत कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, विमल अवस्थी, जंग बहादुर सिंह आदि शामिल रहे।
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Rishabh Tiwari

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