उन्नाव।।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए जानकारी दी है कि जनपद उन्नाव लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए चतुर्थ चरण में दिनांक 13 मई 2024 को मतदान दिवस (प्रातः 07 बजे से सायं 06 बजे तक) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश 14 निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट (1881 का एक्ट संख्या 26) के अन्तर्गत आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसी अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्राविधान है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जनपद में 33-उन्नाव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित 162-बांगरमऊ, 163-सफीपुर (अ0जा0), 164-मोहन (अ0जा0), 165-उन्नाव, 166 भगवन्तनगर एवं 167-पुरवा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मचारी को मताधिकार का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 ख में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रियां वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य न लिया जाए, ताकि ऐसे श्रमिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।