देवेंद्र तिवारी
उन्नाव।।सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/राजस्व परिषद के निर्देश के अनुक्रम में जनपद/तहसील/राजस्व न्यायालयों में लम्बित/पुराने वादों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जनपद में वीडियो कान्फ्रसिंग के माध्यम से हाइब्रिड व्यवस्था के तहत ‘‘ न्यायालय आपके द्वार’’ के माध्यम से मुकदमों में सुनवाई कर निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम में मानक व नियमों के अनुसार न्यायालय स्वरूप में वादों की सुनवाई कर निस्तारण सुुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि 01 वर्ष से अधिक 03 वर्ष से कम अवधि के तथा 03 वर्ष से अधिक 05 वर्ष से कम अवधि व 05 वर्ष से अधिक के लंबित वादो का निस्तारण ग्राम में न्यायालय आयोजित कर/वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उन्नाव व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कलेक्ट्रेट उन्नाव को नोडल/प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कलेक्ट्रेट उन्नाव को वर्चुअल कोर्ट रूम तैयार करने तथा सुचारू ढंग से इन्टरनेट व्यवस्था कराने के निर्देश दिए है।
उन्होंने बताया कि मौके पर सुनवाई हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा (लैपटाॅप/कम्प्यूटर/इण्टरनेट) सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रीडर के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देशित किया है कि वादों के निस्तारण में तीव्रगति लाने के लिये ग्रामवार सूची तैयार करा लें तथा सम्बन्धित पक्षगण/विपक्षीगणों को 15 दिवस के पूर्व सम्मन/नोटिस/एस0एम0एस0 के माध्यम से लेखपाल/संग्रह अमीन/संग्रह चपरासी से तामीला कराकर तामीला रिपोर्ट पत्रावली पर रखें। सम्बन्धित ग्राम के पंचायत भवन/प्राथमिक विद्यालय/अन्य सार्वजनिक स्थान आदि पर ग्राम न्यायालय/वीडियो कान्फ्रेसिंग/जरिये अधिवक्ता/स्वयं वादीगण/प्रतिवादीगण की उपस्थिति में वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। वादों के निस्तारण में त्वरित गति लाने के लिये फोटोग्राफी/पैनड्राइव/सी0डी0 के माध्यम से रिकार्डिंग कराकर सम्बन्धित पत्रावली पर रखवाना भी सुनिश्चित करें। यह भी कहा कि ग्राम न्यायालय के सुचारू ढंग से सम्पादन हेतु शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित करायी जाए।