उन्नाव।।लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में निर्वाचन प्रचार सामग्री मुद्रण व प्रकाशन के संबंध में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस मुद्रकों व प्रकाशकों के साथ बैठक की गयी।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में जारी की गई गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों द्वारा कोई भी चुनावी सामग्री मुद्रित कराई जाती है तो उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अवश्य दी जाए। उन्होंने प्रिटिंग प्रेस के सभी प्रकाशक एवं मुद्रकों से कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में यदि राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रेस में चुनाव संबंधी सामग्री जिसमें पुस्तिकाएं, पोस्टर व पैम्फलेट आदि प्रकाशित कराई जाती है तो उस पर होने वाले व्यय के संबंध में पूरी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुपालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 127 क के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर या प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मुद्रक व प्रकाशक प्रचार सामग्री प्रकाशित कराने वाले व्यक्ति से घोषणा पत्र और दो गारन्टर नाम व पता सहित लेंगे। इसी प्रकार धारा 127 क (2) के अंतर्गत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 127 क के प्रावधानों तथा आयोग के आदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही संबंधित पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और 6 महीने का कारावास अथवा जुर्माना जिसको 2 हजार तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं।