उन्नाव।15 वर्षीय किशोर की हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 30- 30 हजार जुर्माना।
31 दिसम्बर को थाना क्षेत्र अजगैन के केवाना निवासी नीलम ने अपने बेटे राहुल की हत्या के मामले में उसी गांव के शिवशंकर व उसके पुत्र रजनीश के एफ आई आर दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था की उसका बेटा 30 दिसम्बर की सुबह राहुल घर से दौड़ने के लिए गया था। उसके घर वापस न लौटने पर काफी खोजबीन की गई लेकिन कही से कोई सुराग नहीं मिला।31 की सुबह उसका शव एक खेत में नग्न अवस्था में पड़ा मिला।
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पिता-पुत्र व एक अन्य के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन में जज ममता सिंह ने सुनवाई पूरी की। अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित की दलील व साक्ष्यों के आधार पर जज ने शिवशंकर और रजनीश को राहुल की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनो आरोपियों पर 30-30 हजार का आर्थिक दण्ड रखा।