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बाराबंकी। जिले में 15 फरवरी के बाद हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बगैर आपकी गाड़ी सड़क पर दौड़ नहीं सकेगी। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बगैर अगर आपकी गाड़ी सड़क पर चलती पाई जाती है। तो जिले की पुलिस व परिवहन विभाग व उन पर पांच हजार के जुर्माने सहित उन्हें सीज भी करेगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अंकिता शुक्ला ने बताया कि पूर्व में दो साल पहले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का आदेश आया था। जिसके अनुसार एचएसआरपी के बगैर वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे। अचानक से आए इस नियम के चलते नंबर प्लेट लगवाने वाले लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए शासन के निर्देश पर इन वाहन मालिकों को अबतक छूट दी गई थी। लेकिन 15 फरवरी के बाद जिले का पुलिस व परिवहन विभाग सड़क पर चलने वाली प्रत्येक गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट की सघन जांच करेगा। जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न पाए जाने पर विभाग उन वाहन मालिकों पर 5 हजार के जुर्माने के साथ उनके वाहन को जप्त भी करेगा। जिले में सरकारी, व्यवसायिक व निजी वाहनों की संख्या लगभग 4 से साढ़े 4 लाख है। इनमें से आधे से अधिक लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा रखी है। लेकिन शेष वाहनों के मालिकों ने अबतक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है। जिसके चलते 16 फरवरी से इनके विरुद्ध यातायात व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से एक सघन जांच अभियान समस्त जनपद में चलाएगा।