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जिलाधिकारी रायबरेली ने कराई जांच, बिना लाइसेंस एवं नकली खाद बेचने पर विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

रायबरेली 20 दिसम्बर, 2022 जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव के निर्देश पर डीएपी खाद में गड़बड़ी करने पर श्री अंशू राजपूत पुत्र श्री ददद्दन राजपूत निवासी लोधन का पुरवा सिरसी थाना डीह के विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा आई०पी०सी० की धारा 420 व अन्य सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत पुलिसथाना नसीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआई0आर0) दर्ज करा दी गई।

जिलाधिकारी को श्री बाल गोविन्द शुक्ला ग्राम पूरे धरमावत बिरनायों, विकास खण्ड डीह तथा रामराज पुत्र रामलखन, अनिल कुमार पुत्र जयराम, कमलेश कुमार पुत्र सदाशिव मिश्रा, हरीराम पुत्र विन्देश्वरी एवं अन्य कृषकों ने 12 दिसम्बर को एक पत्र द्वारा अवगत कराया था कि दयालपुर चौराहा (बिरनावों) विकास खण्ड डीह में स्थित अशु राजपूत की खाद की दूकान से नवरत्ना डी०ए०पी० खाद 1450 में खरीदा। जिसे खेत में खाद डालने के लिये बोरी खोला गया तो उसमें लगभग 50 प्रतिशत कंकड़ निकला तथा खाद भी नकली प्रतीत हो रही थी। जिसे दूकानदार को वापस करने गये तो दूकानदार अंशू राजपूत ने बोरी वापस करने से मना कर दिया और झगडा करने पर अमादा हो गये। इस पर कृषकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुँचने से पूर्व दूकानदार भाग गया। उपरोक्त घटना के दौरान कई किसान इकट्ठा हो गये और बताया कि उन्होंने भी खाद इसी दुकान से खरीदा है जो कि गेहूँ बुवाई के कई दिन बाद भी गली नहीं है। शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त घटना दिनांक 04 दिसम्बर की है।

जिलाधिकारी ने उक्त प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम सलोन, थानाध्यक्ष नसीराबाद एवं जिलाधिकारी कृषि अधिकारी की टीम गठित की। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त दुकान से लगभग 500 बोरी नकली खाद बिक्री किये जाने व दुकानदार के पास उर्वरक बिक्री का लाइसेंस न होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा प्रकरण कि जांच की गई एवं किसानों के बयान भी दर्ज किये गये। शिकायतकर्ता कृषकों एवं दुकान मालिक के बयानों के आधार पर दयालपुर चौराहे के निकट श्री अंशू राजपूत पुत्र श्री दद्दन राजपूत (उर्वरक विक्रेता) निवासी लोधन का पुरवा, विकास खण्ड डीह के विरूद्ध बिना वैद्य लाइसेंस के डी०ए०पी० बिक्री एवं अधिक मूल्य पर बिक्री करने एवं किसानों को रसीद न उपलब्ध कराये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा आई०पी०सी० की धारा 420 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पुलिस थाना नसीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआई0आर0) दर्ज करा दी गई।

Shubham Tripathi

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