-आर के श्रीवास्तव: प्रमुख संवाददाता
मुम्बई, 13 अगस्त
अभी तक बैंकों से दूसरे बैंकों के चेकों का भुगतान समाशोधन (क्लीयरिंग) के माध्यम से दो दिन में होता था उसे अब कुछ ही घंटे में चेक क्लियर करने की गाइडलाइंस भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सदस्य बैंकों के लिए जारी कर दिया है।
चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम (सीटीएस) के द्वारा चेकों का भुगतान जो अभी तक बैंकिंग कार्य समय में अर्थात 10:00 से 4:00 तक होता था उसे लगातार चेक क्लियर करने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि चेकों का सेटलमेंट कुछ ही घंटे में हो जाए और ग्राहकों को जल्द से जल्द उनके चेकों का भुगतान किया जा सके।
अधिक राशि के चेकों का भुगतान जो ₹500000/- (5 लाख)और अधिक राशि के चेक होते हैं उन्हें पॉजिटिव पे सिस्टम के अंतर्गत ग्राहकों द्वारा बैंकों को चेकों का डिटेल पूर्व में ही देना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या फ्रॉड से उन्हें बचाया जा सके।
आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नयी भुगतान व्यवस्था 4 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी।



