सोमवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से अर्जी लगाई गई जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके बुल्डोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है ।
याचिका में कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने अवैध निर्माण के नाम पर बुल्डोजर चलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दंडित किया जाए. इन अधिकारियों ने कानून के राज के खिलाफ जाकर मनमानी की हैय उत्तर प्रदेश सरकार के बनाए म्युनिसिपल लॉ की अवहेलना की है.
जिला अधिवक्ता मंच के पांच अधिवक्ताओं की ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई पत्र याचिका में दावा किया गया है कि पीडीए ने जिस मकान को ध्वस्त किया है, वास्तव में उस मकान का स्वामी जावेद नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी परवीन फातिमा है.