46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया,
लखनऊ। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद लखनऊ में आवासीय समस्या के निदान हेतु नई प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, मोहनलालगंज, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम मोहारी कला, भटवारा, रकीबाबाद, सोनईकनोडा, सिकन्दरपुर अमोलिया, पहाडनगर टिकरिया एवं बांढरमक कला का क्षेत्रफल 962 हे० प्रस्तावित है, जिसके अर्जन एवं विकास कार्यों पर कुल लागत रू० 9985.37 करोड का व्यय अनुमानित है। उक्त प्रस्तावित योजना मोहनलालगंज-गोसाईगंज राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 56बी, किसान पथ एवं पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे से 3.00 किलोमीटर की दूरी होने के कारण यातायात का सघन एवं सुगम साधन उपलब्ध है। योजना के पास ही अस्पताल, बैंक, डाकघर, व पुलिस स्टेशन आदि मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध है। प्रस्तुत प्रकरण के धारा-28 के प्रस्ताव का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
परिषद द्वारा जनपद लखनऊ में आवासीय समस्या के निदान हेतु नई प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, मोहनलालगंज, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम देहरामऊ, पहासा, बेली, शिधौलीकला, शिवलर एवं हबुअबापुर की कुल भूमि क्षेत्रफल 480.8270 हे० प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित योजना मोहनलालगंज-गोसाईगंज राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 56बी, पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे एवं शारदा कैनाल पर प्रस्तावित 04 लेन रोड से यातायात का सघन एवं सुगम साधन उपलब्ध है। योजना के पास ही अस्पताल, बैंक, डाकघर, व पुलिस स्टेशन आदि मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध है। नयी प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 मोहनलालगंज के धारा-28 के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
परिषद की विभिन्न योजनाओं के एन्क्लेवों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पलैटो के निस्तारण हेतु विशेष पंजीकरण योजना के अन्तर्गत दिनांक 12.11.2023 से दिनांक 15.12.2023 तक परिषद की विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण खोला गया था, जिसके अन्तर्गत कुल 233 पलैटों के विरूद्ध पंजीकरण प्राप्त हुए। इसी कम में विशेष पंजीकरण (द्वितीय चरण) योजना के अन्तर्गत कुछ संशोधनों के साथ पुनः “वृहद पंजीकरण योजना” के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-21 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग M-S-M-E- योजना के अन्तर्गत नियोजित लघु गैर प्रदूषणकारी उद्योग के भूखण्डों की विकसित भूमि दर निर्धारण किये जाने वाले वर्ष में प्रचलित योजना की आवासीय भूमि दर के 1.50 (डेढ गुना) की दर से निर्धारित किये संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।