दरअसल गाजीपुर की जिला कोर्ट ने मुख्तार अंसारी ने खराब स्वास्थ्य और अपनी उम्र का हवाला देकर बाहर का खाना और अन्य सुविधा देने की जिला न्यायालय से इजाजत मांगी थी जिसमे जिला न्यायालय ने बाहर का भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी है. इस आदेश का यूपी सरकार विरोध कर रही है और इसी आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है |
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उसने जो याचिका कोर्ट में दाखिल की है वो पोषणीय है या नहीं? इसके लिए कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया है.