उत्तर प्रदेशउन्नाव

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शासन ने जारी की एडवाईजरी

संवाददाता सचिन पाण्डेय

उन्नाव:- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0 सी-767/स0क0/विकास/मु0सा0वि0यो0/2022-23 दिनांक 26 अगस्त 2022 के द्वारा मा0 मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सामूहिक विवाह पखवारा मनाये जाने तथा कार्यक्रम का आयोजन मेगा-इवेन्ट के रूप में कराने के निर्देश दिये गये है।
उक्त सामूहिक विवाह पखवारा मनाये जाने एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन व्यापक पैमाने पर कराने हेतु माह नवम्बर व दिसम्बर तथा वर्ष 2023 के माह जनवरी फरवरी एवं मार्च में शुभ मुहूर्त की तिथि निम्नवत् हैः-
माह तिथियां

नवम्बर – 25,26,28 एवं 29
दिसम्बर – 1,2,3,4,7,8,9 एवं 14
जनवरी 2023 – 15,18,20,22,24,25,26,27,28 एवं 30
फरवरी 2023 – 4,6,7,9,10,12,13,14,16,17,18,22,23,24,27 एवं 28
मार्च 2023 – 1,6,8,9 एवं 13

अतः सम्मानित जनमानस को अवगत कराना है कि शहरी क्षेत्र के इच्छुक आवेदक सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत कार्यालय में तथा ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक आवेदक सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में सामूहिक विवाह हेतु अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराये तथा शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठायें।

उक्त योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह हेतु पात्रता की शर्त निम्न प्रकार से हैः-
1. कन्या के अभिभावक का उन्नाव का मूल निवासी होना चाहिए।
2. विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर (लड़के) की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।
3. आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में) होना चाहिए।
4. जाति/आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना चाहिए जिसमें आय 2.00 लाख से अधिक न हो।
5. कन्या के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए।
6. सामूहिक विवाह हेतु विधवा महिला की पुत्री, स्वयं विधवा व तलाकशुदा का पुनर्विवाह,दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0 51000.00 प्रति जोड़ें पर व्यय की जाती है. जिसमें रू0 35000.00 लडकी के बैंक बचत खातें में स्थानान्तरित की जाती है, विवाह सामग्री रू० 10000.00 का सामान तथा रू0 6000.00 प्रति जोडा (जैसे- साज-सज्जा, भोजन व अन्य समाग्री) वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराने में व्यय किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए एवं सामूहिक विवाह हेतु जनपद के इच्छुक सभी वर्ग यथा अनुसूचित जाति / जनजाति/ सामान्य वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति उक्त शर्तों को पूरा करते हुये किसी भी कार्य दिवसों में योजना हेतु निर्धारित फार्म पर वांछित अभिलेखों सहित शहरी क्षेत्र के आवेदक नगर पालिका/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय में सम्पर्क कर अपना पंजीकरण करा सकते है।

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