सचिन पाण्डेय
उन्नाव।जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 नीलम सिंह ने बताया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जरुरतमंद/तलाकशुदा महिलाओं, के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। उक्त योजना में कुल रु0 51000/- (रु0 इक्यावन हजार मात्र) प्रति जोड़े पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है। जिसकी पात्रता की शर्ते निम्नवत है-कन्या के अभिभावक जनपद का मूल निवासी होना चाहिये। कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरुरतमंद हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रु0 2.00 लाख तक होगी। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड,जन्म प्रमाण पत्र,मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगें। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो, का पुर्नर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री,दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।