सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह पेंशन पोर्टल वित्त विभाग ने तैयार किया है। इसमें रिटायरमेंट के छह माह पहले से ही कर्मचारी के आवेदन के साथ ही पेंशन आदि की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तीन माह शेष रहने तक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के आदेश जारी हो जाएंगे। गौरतलब है कि अब तक लागू व्यवस्था में पेंशनर को ही सारे अभिलेख जुटाने पड़ते थे और भागदौड़ करनी पड़ती थी। पेंशनर के पेंशन प्रपत्र और सेवा संबंधी अभिलेख डाक द्वारा पीपीओ निर्गत करने वाले प्राधिकारी को भेजे जाते थे। इसमें काफी समय लगता था। गौरतलब है कि अब तक लागू व्यवस्था में पेंशनर को ही सारे अभिलेख जुटाने पड़ते थे और भागदौड़ करनी पड़ती थी। पेंशनर के पेंशन प्रपत्र और सेवा संबंधी अभिलेख डाक द्वारा पीपीओ निर्गत करने वाले प्राधिकारी को भेजे जाते थे। इसमें काफी समय लगता था।
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