जिला संवाददाता देवेंद्र तिवारी
उन्नाव। अजगैन थाना क्षेत्र के धाराखेड़ा गांव के मजरा मकूर में वर्ष 2021 में सामने आए दहेज हत्या मामले में अदालत ने बुधवार को फैसला सुना दिया। मामले में आरोपी पति राजबहादुर को दोषी ठहराते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला 6 जुलाई 2021 का है, जब राजबहादुर की पत्नी ज्योति का शव उसके घर में फांसी से लटका मिला था। मृतका के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि जून 2020 में हुई बेटी की शादी के बाद से ही पति अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करता था। मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया गया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर राजबहादुर के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान एडीजीसी यशवंत सिंह ने अदालत में साक्ष्य और दलीलें पेश कीं। इन्हीं के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली और न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया।


