
-आर के श्रीवास्तव: प्रमुख संवाददाता
उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इंकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर की अंतरिम जमानत बढाने की मांग के मामले मे राहत देने से इंकार करते हुए सेंगर को आत्मसमर्पण करने को कहा।
दरअसल सेंगर ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सेंगर की आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना है और उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 20 जनवरी को समाप्त हो रही है।
साथ ही हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित करने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिए क्योंकि निचली अदालत मे जज रहे धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले मे सज़ा पर फैसला सुनाया था।



