रायबरेली 23 मई, 2022सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों का राशन वितरण न किये जाने के आरोप में सलोन तहसील क्षेत्र की दो दुकानों को निरस्त कर दिया गया है। इनमें ग्राम पंचायत पीरा नगर और अशरफपुर की राशन की दुकानें शामिल हैं। उपजिलाधिकारी सलोन ने बताया कि कार्ड धारकों की शिकायत की जांच के बाद दोनों राशन की दुकानों में अनियमितता की पुष्टि हुई थी !
जिसके चलते दुकानों को निरस्त करने की कार्यवाही की गई है।ग्राम सभा पीरा नगर की राशन की दुकान तद्समय ग्राम सभा बरवलिया की रिक्त राशन की दुकान का आवंटन सम्बद्ध था। वर्ष 2020 के अक्टूबर माह में वहां के 254 कार्ड धारकों को कोटेदार ने राशन नहीं दिया इसकी शिकायत होने पर जब एसडीएम ने जांच कराई तो कोटेदार के स्टार्ट में केवल 2 बोरी गेहूं और एक बोरी चावल ही मिला कार्ड धारकों को राशन भी नहीं बांटा गया था। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कोटेदार श्याम मुरारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और दुकान को निलंबित कर दिया गया था। करीब डेढ़ साल चली लंबी जांच पड़ताल के बाद अब जिलाधिकारी माला श्रीवा.स्तव के निर्देश पर दुकान को निरस्त कर दिया गया है।दूसरा प्रकरण तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अशरफपुर का है जहां कोटेदार मुन्ना की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान को निरस्त किया गया है।
कोटेदार के खिलाफ अप्रैल 2020 में कोरोना काल के दौरान शिकायत की गई थी जिसमें आरोप था कि उसने कार्ड धारकों को राशन देने की एवज में उसका मूल्य भी प्राप्त किया जबकि वह राशन कार्ड धारकों को निशुल्क देना था। यह शिकायत भी हुई थी कि निर्धारित यूनिट से कम राशन कार्ड धारकों को दिया गया। कार्ड धारकों ने जांच अधिकारियों को दिए अपने बयान में भी इसकी पुष्टि की थी। तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर कोटेदार मो0 मुन्ना के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। प्रकरण की लंबी जांच पड़ताल के बाद अब जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर उपजिलाधिकारी सलोन ने राशन की दुकान का निरस्त कर दिया है।