रायबरेली 19 मई, 2022 जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में शासकीय अधिवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष नवीन अबद्धता के लिए विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.03 के अन्तर्गत पैनल गठित कर शासन को प्रेषित किया जाना है।
इस हेतु जनपद रायबरेली में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का एक पद एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का एक पद रिक्त होने के कारण उक्त पदों हेतु निर्धारित प्रारूप पर विधि वर्ग संस्था (बार) के सदस्य अधिवक्ताओं जिन्होने न्यूनतम 10 वर्ष का विधि व्यवसाय किया हो और 60 वर्ष से कम आयु के हो, के आवेदन पृथक-पृथक तीन प्रतियों में 27 मई 2022 अपरान्ह 05ः00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
कोई भी आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण होने पर स्वतः निरस्त माना जायेगा। आवेदन के लिए प्रपत्र ‘‘क’’ एवं ‘‘ख’’ के अनुसार विवरण दिया जाना है।
आवेदित पद का नाम- नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान का पूरा पता, वर्तमान आयु तथा जन्म तिथि (पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति लगाई जाये), शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न की जायें, हिन्दी में प्राप्त योग्यताएं/प्रवीणता, विधि वर्ग संस्था (बार) में किये गये विधि व्यवसाय की अवधि, एडवोकेट/अधिवक्ता बनने की तिथि (पंजीकरण संख्या/तिथि), विगत दो वर्षों में सत्र अथवा राजस्व न्यायालय में किये गये कार्य का विवरण जो सम्बन्धित न्यायालयों से सत्यापित कराया गया हो
और उसमें सफलता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित हो, आरक्षित श्रेणी/वर्ग में होने की दशा में जाति प्रमाण पत्र, पिछले तीन वर्षों में अदा की गई आयकर की धनराशि विवरणी की प्रमाणित प्रति संलग्न करें, नियुक्ति की शर्त यह होगी कि किसी अधिवक्ता को निजी प्रैक्टिस का अधिकार न होगा।
उन्हें सरकार की ओर से पैरवी करनी होगी। उन्हें शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही देय होगा और वाद/अपील /निगरानी के मूल्यांकन के आधार पर फीस देय न होगी। अन्य किसी कार्य, परामर्श के लिए भी कोई अतिरिक्त फीस देय न होगी। इसके अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों की कोई सुविधा उन्हें अनुमन्य न होगी। सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए की जाएगी और राज्य सरकार को किसी भी समय बिना कारण बताये आबद्धता राज्य आदि समाप्त करने का अधिकार होगा।