
जिला संवाददाता देवेंद्र तिवारी
उन्नाव।। पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ACJM I द्वारा 01 अभियुक्त को जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 29.01.2025 को मा0 न्यायालय ACJM I के द्वारा “आबकारी अधिनियम” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
• दिनांक 23.12.2008 को अभियुक्त इंद्रपाल पुत्र रामस्वरूप नि0 ग्राम दसगवां थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव को कब्जे से अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। जिसके संदर्भ में थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 2307/08 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था । जिसमें दिनांक 26.12.2008 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
• दिनांक 29.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
• अभियोजन विभाग से श्री आर.सी.अमित(पी.ओ.) व विवेचक उ0नि0 अनिल कुमार राय एवं पैरोकार का0 रमाशंकर राजपूत व कोर्ट मोहर्रिर का0 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।


