उत्तर प्रदेश

बिजली उपभोक्ताओं को राहत, सरचार्ज में मिलेगी छूट, आठ नवंबर से शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना

बताया जा रहा है कि प्रदेश में हर साल एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)लागू होती रही है। यही वजह है कि इसकी मांग फरवरी से ही शुरू हो गई थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओटीएस लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन की ओर से शनिवार को ओटीएस योजना जारी की गई। समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की भी सुविधा दी जाएगी।

 वही ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं। 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट, 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में क्रमशः 10 कम की छूट मिलेगी। निजी वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी। औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में बकाये के भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।

वही ऊर्जा मंत्री ने बताया कि किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफाल्ट (निर्धारित तिथि पर जमा न करने)की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।

Shubham Tripathi

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