
संवाददाता सचिन पाण्डेय
उन्नाव। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा समस्त अधिशाषी अधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य को माह जनवरी, 2023 तक अनिवार्यरूप से पूर्ण कर लिया जाए।
उन्होने बताया है कि जनपद उन्नाव को दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 मे 17 दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 09 दिव्यांग दम्पत्तियों के आवेदन पत्रों को नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 08 दिव्यांग दम्पत्तियों का अभी भी चयन किया जाना है। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000.00 एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000.00 की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।
पात्रता की शर्तें-
- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
- दम्पत्ति में कोई भी आय कर दाता न हो।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत से कम न हो।
- ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
- दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार का लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद के ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनका गत वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्मन्न हुआ हो, के आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आॅनलाइन कराते हुए हार्डकाॅपी समस्त संलग्नक सहित कार्यालय-जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उन्नाव में जमा कराना अनिवार्य है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि खण्ड विकास अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

