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निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिया फैसला

लखनऊ । उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया । हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों को नहीं माना। हाईकोर्ट में सुनवाई चलते रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए। 

हाईकोर्ट के निर्णय ने नगर निगम ही नहीं, बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायतों का चुनावी गणित ही बिगाड़ दिया है लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय का सभी लोग स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई कोर्ट में जानबूझकर लचर पैरवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। – सपा के सरधना से विधायक अतुल प्रधान

Shubham Tripathi

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