
कानपुर।।अब मोडिफाइड साइलेंसर,प्रेशर हॉर्न व हूटर का उपयोग पड़ेगा भारी.
हो सकती है छह महीने की सज़ा और दस हज़ार तक का जुर्माना.
संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक.
यह बैठक जनपद के समस्त डीलरों, मोटर गैराज व वर्क शॉप संचालकों के साथ की गई.
बैठक में स्पष्ट किया मॉडिफाइड साइलेंसर,प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर के ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 182 ए (3) के अंतर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। और जुर्माना भी लगाया जाएगा.
जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में अनधिकृत अल्ट्रेशन करते हुए ऐसा परिवर्तन किया जाता है। उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 धारा 182 ए (4) के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
हर परिवर्तन के लिए 5 हज़ार जुर्माना व छह माह तक की सज़ा सुनिश्चित की जाएगी.
सज़ा व जुर्माने के साथ साथ तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य कर दिया जायेगा.
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने जनपद कानपुर के समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है.
मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न,हूटर इत्यादि अपने वाहन में न लगवाएं। अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी.



