झांसी । जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने पुष्पेन्द्र के परिजनों की याचिका पर आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मर्डर की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितम्बर को होगी।
झांसी पुलिस के हाथों मारा गया पुष्पेंद्र यादव झांसी के करगुआं गांव का रहने वाला था। उसके पिता सीआईएसएफ में थे। पिता की आंखों की रोशनी चले जाने के बाद पुष्पेंद्र के बड़े भाई रवींद्र को उनकी जगह नौकरी मिल गई थी। पुष्पेंद्र का एक और भाई दिल्ली मेट्रो में नौकरी करता है। घरवालों के मुताबिक पुष्पेंद्र के पास दो ट्रक थे, जिनसे वो बालू और गिट्टी की ढुलाई करता था।
परिवार वालों की मानें तो झांसी पुलिस ने पहले तो पुष्पेंद्र के खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया और फिर उसे फर्जी एनकाउंटर में 5 अक्तूबर 2019 की रात में मार दिया।