सचिन पाण्डेय
उन्नाव। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय उन्नाव, परिवार न्यायालय, एम०ए०सी०टी० न्यायालय, समस्त बाहय न्यायालयय, उपभोक्ता फोरम, राजस्व न्यायालयों, बिजली विभाग, श्रम विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, समस्त तहसीलो एवं अन्य सम्बन्धित विभागों में किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक वाद उत्तराधिकार से सम्बन्धित सिविल मामले वाद वापसी के मामले, सुलह/समझौते से निस्तारित होने वाले मामले बैंक ऋण वसूली प्री-लिटिगेशन वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम/नगर पालिका अधिनियम, श्रम सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, राजस्व सम्बन्धि मामले, सर्विस मैटर्स, मनरेगा वाद, व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम, उपभोगता फोरम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एन०आई०एक्ट के वाद, विद्युत एवं जल सम्बन्धी अन्य वाद, आपदा राहत वाद, आयकर वाद, यातायात चालानी वाद आदि मामलों का सुलह समझौते के आधार में निस्तारण किया जायेगा। जिला जज के द्वारा बताया गया कि प्रचार वाहन न्यायालय परिसर से रवाना किया जा रहा है प्रचार वाहन उन्नाव शहर होते हुये समस्त तहसीलो, ब्लाकों में जाकर आम जन मानस के बीच घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेगा। आम जन मानस से यही अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क देय नही है। इस लोक अदालत में हुये निर्णय के विरुध विरुध्द कोई अपील नही होती है। यदि आप किसी भी लम्बित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते है, तो कृपया सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के कार्यालय सें सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पाएं।