लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोमती नगर कई तालाब की जमीनों पर अवैध कब्जा कर व उसकी प्रकृति बदल कर गोमती नगर विस्तार में तमाम अपार्टमेंट बना दिए जाने के कथित मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण से विस्तृत हलफ़नामा तलब किया है।
वर्ष 2012 में दाखिल उक्त याचिका में आरोप लगाया गया है कि एलडीए व जिला प्रशासन ने मलेशेमऊ गाँव के 17 तालाब व 14 शमशान घाटों तथा कब्रिस्तानों की जमीनों की प्रकृति बदलते हुए, वहाँ तमाम अपार्टमेंट बना दिए गए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की गई है।