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लोकसभा चुनाव को पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराए जानें के उद्देश्य से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के साथ की गई समीक्षा

उन्नाव।।लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को पारदर्शी, निष्पक्ष, निर्भीक एवं सुचितापूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में सामान्य प्रेक्षक बाबू ए0 की अध्यक्षता एवं पुलिस प्रेक्षक डीके चैधरी,  व्यय प्रेक्षक कलाकान्त सिंह एवं  कृष्णाराव सिगिलीपेल्ली व जिलाधिकारी गौरांग राठी की उपस्थिति में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ आदर्श आचार संहिता एवं लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने हेतु विस्तृत समीक्षा की गयी।

सामान्य प्रेक्षक द्वारा समीक्षा बैठक में आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन में दी जाने वाली अनुमतियां, पोलिंग बूथ, सुविधा एप, सुरक्षा व्यवस्था, रवानगी स्थल, स्ट्राॅगरूम की सुरक्षा, मतगणना प्रशिक्षण, पोस्टल बैलेट मतदान, ईवीएम की उपलब्धता, पोलिंग बूथ अभिकर्ता, एमसीएमसी (मीडिया सार्टीफिकेशन एण्ड माॅनीटरिंग सेन्टर), धारा 144, वल्नरेबल मतदान केन्द्र, क्रिटिकल मतदान केन्द्र, वेब काॅस्टिंग, मतदान कार्मिको की भूमिका एवं गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदाताओं को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ विस्तार से चर्चा की गयी।

सामान्य प्रेक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी पार्टी/दल या अभ्यर्थी द्वारा कोई ऐसी टिप्पणी/उद्बोधन न किया जाएं जिससे किसी धर्म, समुदाय या जाति को ठेस पहुॅचे, ऐसा करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। कोई भी धार्मिक स्थल राजनैतिक हित में प्रयोग न किया जाए, मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार न किया जाये, कोई भी असंवैधानिक प्रक्रिया होने पर तत्काल निर्वाचन कन्ट्रोलरूम, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करे। निर्वाचन का कार्य टीम वर्क का कार्य है इसमें पारदर्शिता लाने के लिए समस्त राजनैतिक दलो का समन्वय बहुत जरूरी है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को पोलिंग एजेन्ट न बनाया जाए जो सरकारी सेवक या सरकार द्वारा लाभ प्राप्त कर रहा हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा उपलब्ध न कराये जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा जो भविष्य में कभी निर्वाचन नही लड़ सकेगा।बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विकास कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी वाहन राजीव राज, वरिष्ठ कोषाधिकारी नीलम सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय/सहायक निर्वाचन अधिकारी शुभम यादव सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी आदि उपस्थित रहे।

Rishabh Tiwari

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