गौतमबुद्ध नगर कमिशनरी में तैनात एक कॉन्स्टेबल को पहली पत्नी के होते हुए धोखाधड़ी कर दूसरा विवाह करने और दूसरी पत्नी के साथ रेप करने के मामले में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है |
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम (29) का उल्लंघन कर, पुलिस जैसे अनुशासित बल में रहते हुए आरक्षी का यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता व पुलिस की छवि धूमिल करने का कारक बनी है.
बिसरख थाने में तैनात थे कॉन्स्टेबल चित्रसेन कुमार ने पहली पत्नी पूजा रानी के होते हुए खुद को अविवाहित बताकर दूसरी महिला से विवाह कर लिया.